जिला पंचायत उत्तरकाशी में पिछले दिनों से करवाई जा रही जांच को बुधवार को माननीय हाईकोर्ट नैनीताल की एकल पीठ के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की बेंच ने जांच को ही समाप्त कर दिया है ।
जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने नैनीताल हाईकोर्ट का आभार जताते हुए इसे कानून की विजय बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ विगत दिनों से चल रही है जांच के चलते उन्होंने माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
उनकी ओर से पैरवी कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट अवतार सिंह रावत ने इसे पंचायती राज एक्ट 133 का खुला उल्लंघन बताया था। हाईकोर्ट नैनीताल ने विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से संतुष्ट होकर के पहले जांच को स्टे कर दिया था। आज जांच को ही समाप्त कर दिया हैं।
जिलापंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने इसे कानून व न्याय की जीत बताया है । उन्होंने समर्थको से अपील करते हुए कहा कि इस अवसर पर सादगी का परिचय दे व सद्भावना बनाये रखे ।

0 टिप्पणियाँ