गजेन्द्र सिंह चौहान, पुरोला
जैसे कि आप सभी अवगत होंगे कि ठीक एक वर्ष पूर्व पुरोला में कतीथ लव जेहाद के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था , उक्त आंदोलन के टारगेट वर्षो से व्यापार कर रहे मुस्लिम व्यापारी थे । उक्त आंदोलन के कारण शहर के मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें एक महीने के समयांतराल तक बंद रही व कुछ व्यापारियों ने अपना कारोबार समेट अन्यंत्र चले गये ।
लेकिन उक्त घटना के एक वर्ष बाद आपदा के मौसम में पुरोला में कशिश खादी नाम की समिति को पुरोला में मेला लगाने की अनुमति दी जाती है । हमारा सवाल है कि एक वर्ष पहले पुरोला में कतीथ लव जेहाद के खिलाफ हुए आंदोलन को दिल्ली में बैठी मीडिया ने प्रमुखता से छापा व दिखाया था । किंतु एक वर्ष बाद लखनऊ के व्यापारी को पुरोला में मेला लगाने की अनुमति कहा से उचित है ।
लगता तो ये है कि मेले की परमिशन हड़बड़ाहट में दी गई है, यहां तक कि आपदा के मौसम की भी परवाह नही की गई है व स्थानीय हितों की व्यापक रूप से अनदेखी कर लखनऊ के व्यापारी को मात 4000 रुपये दैनिक पर खेल मैदान पुरोला को 20 जुलाई से 12 अगस्त तक स्तेमाल करने की अनुमति दी गई है ।
यही नही एक माह पूर्व हरिद्वार में इसी तरह के मेले की परमिशन मुख्यमंत्री धामी की फटकार के बाद रद्द हो चुकी है । बावजूद पुरोला का प्रशासन आपदाकाल में मेला लगा रहा है ।
खैर इस बाबत नमोन्यूज की किसी भी सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी , व्यापार प्रतिनिधियों व जन प्रतिनिधियों से कोई वार्ता नही हुई है । संबंधित व्यक्तियों से वार्ता के बाद उनके भी व्यू सम्माननित पाठकों के सम्मुख रखे जाएंगे ।
अनुमति
कशिश खादी ग्रामोद्योग विकास समिति कानपुर रोडनर प्रदेश) द्वा दिनांक 16.07.2024 को कशिश खादी मांग कामतपुर मेला दिनाक 20.07.2024 व 12.08.2024 तक करके खेल मैदान में कार्यकम आधीजनजाने मेला की अनुमति चाही गयी है। जिसके द्वारा पुरोला/अधिशासी अधिकारी नगरपारिजात के आधार पर प्रदान की जाती है-
१- कार्यक्रम के दौरान भा० च्या आदेश का पूर्णतया पालन करना होगा। 2- कार्यक्रम के दौरान ध्वनि विस्तारका प्रयोग पूर्ण कोर्ट द्वारा जारी मानको के अनुरूप ही करेगे।
3 कार्यक्रम के दौरान किसी समुदाय व धर्म विशेष के विरुद्ध कोई नारेबाजी व ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे किसी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
4 कार्यक्रम के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजनकर्ताओं की स्वयं की होगी।
5- कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होने की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
6- कार्यकम निर्धारित समय सायं 10:00 बजे से प्रारम्म व 8:00 बजे रात्रि को समाप्त किया जायेगा।
7- आयोजन के दौरान स्वच्छ भारत का विशेष ध्यान रखने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। 8- कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था सुधारू रूप से चलाये रखने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
9- कार्यक्रम के दौरान किसी भी सार्वजनिक व सरकारी सम्पति को क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचायेता। 10-कार्यक्रम आयोजक को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दिन 4000 (चार हजार) रूपये नगर पालिका परिषद पुरोला के पक्ष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
अस्वीकरण; उपरोक्त पोस्ट संलग्न अनुमति पत्र को आधार मानते हुए लिखा गया है व इसका किसी व्यक्ति विशेष से सीधा संबंध नही है तथा किसी वाद की स्तिथि में न्यायालय का क्षेत्र पुरोला होगा ।
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