गजेन्द्र सिंह चौहान
नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला के वितीय व प्रशासनिक अधिकारों को सीज किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नही मिली है । गौरतलब है कि उत्तराखंड शासन ने नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारियों की खत्म कर दिया था, जिसके खिलाफ नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला ने हाईकोर्ट में वाद दाखिल कर स्टे मांगा था, जिसपर हाईकोर्ट से सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया है ।
हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसपर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नही मिली है ।

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