एक हफ्ते पूर्व टोंस वन प्रभाग का चार्ज लेते ही नये डिएफओ ने विभाग में पंजीकृत सभी ठेकेदारों के पंजीकरण निरस्त करने के आदेश जारी करते हुए नए पंजीकरण के लिए 25000 रुपये की धरोहर राशि अनिवार्य कर दी । नए डिएफओ के आदेश से सभी ठेकेदारों में नाराजगी है । ठेकेदारों का कहना है कि पंजीकरण निरस्त किया जाना सरासर गलत है व 25000 रुपये की धरोहर राशि ठेकेदारों को घर बैठने के लिए मजबूर कर देगी ।

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