राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट पुरोला के द्वारा क्षेत्र के 8 परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी । परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर परीक्षा केन्द्र के सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा।


परगना मजिस्ट्रेट पुरोला जितेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा 8 जनवरी 2023(रविवार) को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक उप राजस्व निरीक्षक लिखित परीक्षा जनपद में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।इस परीक्षा के लिए जिले में 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन हेतु जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार धारा-144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू जारी करते हुए परगना मजिस्ट्रेट पुरोला ने निर्धारित परीक्षा केंद्र के 200 मीटर परिधि अन्तर्गत दिनांक 8 जनवरी को परीक्षा समाप्ति तक धारा 144 लागू रहेगी ।


- परीक्षा आयोजन को लेकर पुरोला के सभी 8 परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व शांतिपूर्ण पारदर्शी परीक्षा आयोजन की सारी व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं।  लेखपाल/पटवारी भर्ती परीक्षा में लगभग 16 सौ से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे,पुरोला तहसील के अंतर्गत  इंटर कॉलेज गुंदीयाटगांव, मोलटाड़ी, बीएल जुवांठा महाविद्यालय,बालिका इंटर कॉलेज, अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज,जीनियस पब्लिक स्कूल,इंटर कॉलेज हुडोली व विद्यामन्दिर इंटर कॉलेज सहित 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 

 पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को हुई अव्यस्थाओ को देखते हुए प्रसासन इस बार सचेत है व व्यापार प्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बनाते उनके साथ व्यवस्थाओं को लेकर बैठक भी की है । पिछली परीक्षा के दौरान होटलों में जगह न मिलने से क्षेत्र के लोगों ने अपने घरों में रहने खाने की निशुल्क व्यवस्था की थी इस बार भी बढ़ चढ़ कर लोग परीक्षार्थियों की व्यवस्था करने को लेकर आगे आये हैं।उपजिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 16 सौ से अधिक आवेदकों का परीक्षा केंद्र यंहा रखा गया है जिसके लिए 8 केंद्र बनाए गए हैं।परीक्षा को शांतिपूर्ण व पारदर्शिता से आयोजित करवाने को लेकर केंद्र प्रभारी सहित प्रत्येक केंद्र के लिए एक-एक सेक्टर मजिस्ट्रेट व एक जोनल अधिकारी बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो वंही पुरोला में कम होटल हैं जिसको देखते हुए लगभग 500 अभ्यर्थियों की रहने की व्यवस्था सन्त निरंकारी भवन में भी की गई है ताकि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को रहने की कोई दिक्कत न हो। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों व उनके साथ आये सभी अभिभावकों से शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाये रखने की अपील की।

  परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर उक्त वर्णित सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी, राजकीय ड्यूटी में लगे कर्मचारी जिन्हें चलने हेतु डण्डे की आवश्यकता होती है,इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा।इन क्षेत्रों में जनसभा,जुलुस, रैली तथा सार्वजनिक बैठक करने ओर नारेबाजी पर प्रतिबन्ध होगा। वहाँ पर किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी।निर्धारित सीमा के भीतर  कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है,कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। परगना मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 

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