माता-पिता/अभिभावकों के सहमति पत्र के बाद ही कोचिंग इंस्टीट्यूट आ सकेंगे बच्चे
कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
देहरादून। जिलाधिकारी ने दून के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित कोचिंग इंस्टीट्यूट को 10 नवम्बर से खोलने की अनुमति दे दी है।
जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश के अुनसार माता-पिता/अभिभावकों के सहमति पत्र के बाद ही बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने दिया जाएगा। उन्होने कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों को ऑनलाइन कोचिंग प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन नहीं करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

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