माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई को केंद्र से मिलनी वाली प्रतिपूर्ति राशि के लिए राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने की सुविधा मिलेगी।
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